Top Story

राम रहीम को दो मामलों में 10-10 साल कारावास की सजा

नई दिल्लीः साध्वी से रेप के मामले में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट से दोषी करार दिए गए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सोमवार को सजा सुनाई गई. सुरक्षा कारणों से रोहतक की सुनारिया जेल में बनाई गई अस्थाई कोर्ट में जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को दो मामलों में 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने राम रहीम को आईपीसी की धारा 354, 376, 506, 511 के तहत सजा का ऐलान किया गया. राम रहीम की मेडिकल जांच की गई. सीबीआई के वकील ने कहा कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है.

गुरमीत राम रहीम को अदालत ने 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रोहतक की सुनारिया जेल में लगी अदालत में सोमवार को जस्टिस जगदीप सिंह ने सजा का ऐलान किया। राम रहीम को दोनों सजा अलग-अलग काटनी होंगी। यानी उन्हें कुल 20 साल की सजा हुई है। एक सजा पूरी होने के बाद उन्हें दूसरी सजा काटनी होगी। कोर्ट ने इसके अलावा दोनों केस में अलग-अलग 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों पीड़ितों को 14-14 लाख रुपये दिए जाएंगे। सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने 20 साल की पुष्टि की है।






फैसला सुनाए जाने के बाद राम रहीम सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और रोने लगा. इसके बाद राम रहीम को कोर्ट रूम से जबरदस्ती बाहर निकाला गया. राम रहीम को सोमवार को ही कैदी वाली वर्दी दी जाएगी और जेल ले जाया जाएगा.डेरा सच्चा सौदा ने कहा है कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ डेरा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाएगा.

2.30 बजे सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है इसलिए राम रहीम को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए. जिसके बाद राम रहीम के वकील ने कोर्ट के बताया कि राम रहीम ने सामाजिक कार्य किए हैं. इसलिए सजा में नरमी बरती जानी चाहिए.

सजा सुनाए जाने से पहले राम रहीम ने कोर्ट के सामने माफी मांगी. इस दौरान राम रहीम रो पड़े और कोर्ट से रहम की गुहार लगाई. जबकि सीबीआई ने किसी भी तरह की राहत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा दी जाए. आपको बता दें कि रोहतक की सुनारिया जेल में बनाए गए कोर्ट रूम में केवल दोनों पक्षों के वकीलों को ही जाने की इजाजत थी. जज द्वारा फैसला पढ़े जाने के बाद दोनों पक्षों के वकीलों ने बाहर आकर इसकी जानकारी दी.