प्रदेश की सभी मण्डियों में एक जनवरी से लागू होगी ई-अनुज्ञापत्र प्रणाली
प्रदेश की सभी मण्डी समितियों में एक जनवरी से कृषि उपज के परिवहन हेतु ऑनलाईन अनुज्ञापत्र ही जारी किये जायेंगे। राज्य कृषि विपरण बोर्ड द्वारा पूर्व से प्रचलित अनुज्ञापत्र माड्यूल में व्यापारियों की मांग के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किये जाकर परिवर्तित ई-अनुज्ञापत्र माड्यूल को लागू किया जा रहा है। जिससे व्यापारियों को वाणिज्यक संव्यवहार में सुगमता हो सके। ई-अनुज्ञापत्र प्रणाली लागू होने से कृषि उपज का व्यापार और अधिक सरल एवं सुगम होने के साथ ही उपज के परिवहन में होने वाले व्यय में कमी आयेगी।
ई-अनुज्ञापत्र माड्यूल से व्यापारी को पारदर्शी कार्यप्रणाली की सुविधा उपलब्ध होगी। व्यापारियों को स्वयं अनुज्ञापत्र जारी करने की सुविधा उन्हें प्रदाय की गई है। वह चाहे तो घर बैठक स्वयं अनुज्ञापत्र जारी कर सकते हैं। परन्तु जो व्यापारी स्वयं अनुज्ञापत्र जारी करने में असमर्थ है उनको मण्डी में पदस्थ अमले के सहयोग से अनुज्ञापत्र कर्मचारी द्वारा जारी किया जा सकेगा। मण्डी प्रशासन का कार्य भी ऑनलाईन बैंकिंग सिस्टम की भांति किया जायेगा।
व्यापारी एक क्लिक पर कृषि उपज के क्रय-विक्रय, मण्डी फीस एवं शेष स्कंध की जानकारी कहीं पर भी देख सकेंगे। साथ ही उनके खाते की जानकारी का प्रिंट भी प्राप्त कर सकेंगे। जिससे उनको क्रय-विक्रय संबंधी कागजी रखरखाव से मुक्ति मिलेगी व मण्डी पर उनकी निर्भरता कम होगी।
ई-अनुज्ञापत्र माड्यूल से व्यापारी को पारदर्शी कार्यप्रणाली की सुविधा उपलब्ध होगी। व्यापारियों को स्वयं अनुज्ञापत्र जारी करने की सुविधा उन्हें प्रदाय की गई है। वह चाहे तो घर बैठक स्वयं अनुज्ञापत्र जारी कर सकते हैं। परन्तु जो व्यापारी स्वयं अनुज्ञापत्र जारी करने में असमर्थ है उनको मण्डी में पदस्थ अमले के सहयोग से अनुज्ञापत्र कर्मचारी द्वारा जारी किया जा सकेगा। मण्डी प्रशासन का कार्य भी ऑनलाईन बैंकिंग सिस्टम की भांति किया जायेगा।
व्यापारी एक क्लिक पर कृषि उपज के क्रय-विक्रय, मण्डी फीस एवं शेष स्कंध की जानकारी कहीं पर भी देख सकेंगे। साथ ही उनके खाते की जानकारी का प्रिंट भी प्राप्त कर सकेंगे। जिससे उनको क्रय-विक्रय संबंधी कागजी रखरखाव से मुक्ति मिलेगी व मण्डी पर उनकी निर्भरता कम होगी।