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रेत के अप्राधिकृत उत्खनन व परिवहन पर प्रतिबन्ध के आदेश जारी


छिंदवाड़ा: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. श्रीनिवास शर्मा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत रेत के अप्राधिकृत उत्खनन व परिवहन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी 28 मई 2019 तक के लिये लागू रहेगा। Sand Mining Chhindwara News Lok Sabha

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.शर्मा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार छिन्दवाड़ा जिले के समस्त अनुभागों में स्थित रेत की खदानों में रात्रि 9 से प्रात: 7 बजे तक रेत का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा और रेत उत्खनन क्षेत्र से 10 किलोमीटर की परिधि में एल.एंड.टी., टाटा हिटेची, पोकलेन मशीन, जे.सी.बी. आदि बड़ी उत्खनन मशीनें प्रतिबंधित रहेगी। रेत उत्खनन के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिये मशीनों की आवश्यकता होने पर संबंधित राजस्व अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर इन मशीनों का उपयोग कर सकेंगे। इसी प्रकार रेत उत्खनन वाले क्षेत्र में शस्त्र लेकर जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा और कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर उत्खनित क्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि में पाया जाता है तो उसके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आम जनता को संबोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है एवं न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है।