लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों को देनी होगी ये जरुरी जानकारियां
शपथ-पत्र के साथ निवेश और देनदारी की जानकारी देना होगी
लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ-पत्र (फार्म-26) में फरवरी माह में किये गए संशोधन के अनुसार विदेशी बैंकों एवं विदेश में किये गये निवेश की जानकारी देनी होगी। अभ्यर्थी को उसके पति/पत्नी और उस पर आश्रित व्यक्तियों के साथ-साथ अविभक्त परिवार की स्थावर आस्तियों, शासकीय देनदारियों और उसके साथ ही विगत 5 वर्षों के आयकर की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही शपथ-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं नोटरी द्वारा सत्यापित होकर सील लगी होना अनिवार्य होगा।
नाम निर्देशन-पत्र के साथ एक अतिरिक्त फोटो देना होगा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ एक अतिरिक्त फोटो देना होगा। इस फोटो का उपयोग ई.व्ही.एम. में उपयोग होने वाले मतपत्र में किया जायेगा। यदि नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त फोटो नहीं दिया जाता है, तो नाम निर्देशन-पत्र में लगाये गये फोटो को स्कैन कर मतपत्र में मुद्रित किया जायेगा।