उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय अभिकर्ता की नियुक्ति की अनुमति
भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के निर्वाचन पर होने वाले खर्च का दैनिक लेखा-जोखा रखने में अपनी सहायता हेतु एक अतिरिक्त निर्वाचन एजेंट (निर्वाचन व्यय अभिकर्ता) की नियुक्ति की अनुमति दी है। साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को संसद या विधान मण्डल का सदस्य होने अथवा चुने जाने के अयोग्य घोषित किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त निर्वाचन एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। Lok Sabha Election 2019 News Bhopal
निर्वाचन आयोग ने राज्य या केन्द्र के मंत्री, संसद सदस्य, विधायक, पार्षद, स्थानीय निकायों के मेयर, अध्यक्ष या सभापति को भी अतिरिक्त एजेंट के रूप में नियुक्त करने पर रोक लगाई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त अतिरिक्त निर्वाचन एजेंट केवल असांविधिक कार्यों के निष्पादन के लिए ही होते हैं। अतिरिक्त एजेंट, अभ्यर्थी की ओर से नियुक्त निर्वाचन एजेंट की तरह कर्त्तव्य निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे।