विद्यालय परिसर में गैर शैक्षणिक कार्यो के आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित
नीमच (Neemuch): म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय परिसर में गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है। विगत दिनों एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गैर शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने को लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा घोर आपत्तिव्यक्त की गई है, तथा संबंधित प्राचार्य के विरूद्ध शिक्षा विभाग द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। संबंधित प्रकरण में जॉच के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि सांस्कृतिक आयोजन के नाम पर परीक्षा के दौरान छात्रों को छत पर बैठकर परीक्षा देने के लिये मजबूर किया गया तथा विद्यालय प्रांगण तथा कक्षाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा इस संबंध में किसी स्तर पर कोई अनुमति भी नहीं ली गयी थी।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में लाते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, कि मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय प्रांगण गैर शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शैक्षणिक सत्र समाप्ति के उपरांत यदि प्रांगण में खेलकूद की जगह उपलब्ध हो, तो उसे छात्रों के उपयोग के लिए पूरी तरह आरक्षित रखा जायेगा।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में लाते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, कि मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय प्रांगण गैर शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शैक्षणिक सत्र समाप्ति के उपरांत यदि प्रांगण में खेलकूद की जगह उपलब्ध हो, तो उसे छात्रों के उपयोग के लिए पूरी तरह आरक्षित रखा जायेगा।