चुनाव के दौरान पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहेगी शराबबंदी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य में लोकसभा निर्वाचन चार चरणों में संपादित होंगे। इसके लिए मतदान दिवस क्रमशः 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई एवं 19 मई निर्धारित है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोग के निर्देशों के अनुसार जिस राज्य में मतदान हो रहे हैं, उसके पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में शराबबंदी करने तथा मतदान के लिये मतदान के दिवस पर सवैतनिक अवकाश देने के लिये राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश में मतदान दिवसों में मतदान समाप्त होने के लिये नियत समय के साथ, समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान शुष्क दिवस घोषित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं। यह पुनर्मतदान के दिनों में (यदि कोई हो) भी लागू होगा । इसी तरह मध्य प्रदेश राज्य के बहुत से मतदाता इन राज्यों में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/ दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित/ कार्यरत प्रत्येक कामगार को मध्य प्रदेश राज्य में मतदान दिवसों के दिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार संबंधितों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। Chhindwara News Liquor ban Lok Sabha Election 2019
इस संबंध में जानकारी देते हुये अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती कविता बाटला ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के उपाय के अंतर्गत सूखा दिवस घोषित करने एवं मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार जिले में कार्यवाही करने एवं की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश पुलिस अधीक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा उप निर्वाचन, सभी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा निर्वाचन, जिला आबकारी अधिकारी, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, श्रम पदाधिकारी, महाप्रबंधक डब्ल्यूसीएल पेंच/ कन्हान एवं तहसीलदार छिंदवाड़ा को दिये हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुये अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती कविता बाटला ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के उपाय के अंतर्गत सूखा दिवस घोषित करने एवं मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार जिले में कार्यवाही करने एवं की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश पुलिस अधीक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा उप निर्वाचन, सभी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा निर्वाचन, जिला आबकारी अधिकारी, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, श्रम पदाधिकारी, महाप्रबंधक डब्ल्यूसीएल पेंच/ कन्हान एवं तहसीलदार छिंदवाड़ा को दिये हैं।