ड्रग्स अपराधियों की पेरोल पर सख्ती
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव -2019 के दौरान ड्रग अपराधियों की पेरोल पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। आदर्श आचार संहिता पेरोल पर दोषियों की रिहाई के मामलों पर भी लागू होगी। यदि राज्य सरकार किसी भी दोषी को रिहा करना नितान्त आवश्यक मानती है, तो राज्य सरकार पेरोल देने से पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से परामर्श करेगी। अत्याधिक आकस्मिकता तथा चुनाव संबंधी गतिविधियों के मामलों में लिप्त न होने पर पेरोल दिए जाने पर विचार किया जाएगा। Drug Criminals Strictly on Payroll
आयोग ने ड्रग्स अपराधियों को पेरोल पर रिहा करने में और अधिक सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। यदि ऐसे अपराधियों को पेरोल दिया जाना कतिपय कारणों से आवश्यक हो जाता है, तो पुलिस और ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अग्रिम सूचना दी जायेगी । विशेष तौर पर नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो को सूचना दी जायेगी, जिससे पेरोल पर छूटे व्यक्तियों पर नजर रखी जा सके। आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर पेरोल रद्द हो सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी पेरोल पर दोषियों की रिहाई से संबंधित जानकारी केन्द्रीय प्रेक्षकों को उपलब्ध करायेंगे।
आयोग ने ड्रग्स अपराधियों को पेरोल पर रिहा करने में और अधिक सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। यदि ऐसे अपराधियों को पेरोल दिया जाना कतिपय कारणों से आवश्यक हो जाता है, तो पुलिस और ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अग्रिम सूचना दी जायेगी । विशेष तौर पर नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो को सूचना दी जायेगी, जिससे पेरोल पर छूटे व्यक्तियों पर नजर रखी जा सके। आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर पेरोल रद्द हो सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी पेरोल पर दोषियों की रिहाई से संबंधित जानकारी केन्द्रीय प्रेक्षकों को उपलब्ध करायेंगे।