25 अप्रैल को रात्रि 12 बजे से जिले में 28 अप्रैल को प्रात: 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित
छिन्दवाड़ा: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.श्रीनिवास शर्मा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से संपूर्ण छिन्दवाड़ा जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 25 अप्रैल को रात्रि 12 बजे से 28 अप्रैल को प्रात: 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधात्मक आदेश जारी रहेंगे तथा इस अवधि के व्यतीत होने के बाद पूर्व में 19 अप्रैल को जारी आदेश क्रमांक-2317/2020 पुन: प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.शर्मा द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले के समस्त क्षेत्रों के अंतर्गत सभी सब्जी/फल मंडियां, थोक एवं फुटकर किराना दुकानें पूर्णत: बंद रहेगी और होम डिलिवरी भी स्थगित रहेगी। जिले के अंतर्गत अति आवश्यक एवं कोरोना कार्य छोड़कर सभी शासकीय, अशासकीय व अर्ध्दशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। केवल अति आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रेल विभाग और इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन इन अधिकारी/कर्मचारियों को अपने साथ पहचान या परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार दूध वाले व समाचार पत्र हॉकर प्रात: 6 से 10 बजे तक की अवधि में दूध व समाचार पत्र की होम डिलिवरी कर सकेंगे। सभी चिकित्सा सेवायें, चिकित्सालय और मेडिकल की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकाने प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। उपार्जन से जुड़ी गतिविधियां, संबंधित कृषक और वाहनों के आवागमन की छूट रहेगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस अवधि में ऐसे संस्थान/फैक्ट्रियां जिन्हें जिला कार्यालय से अनुमति जारी की गई है, वे प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। शासकीय निर्माण कार्य और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत रोजगारमूलक कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बैंक और बीमा सेवायें यथावत जारी रहेंगी। यह आदेश आम जनता को संबोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है।