कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के संबंध में भारत सरकार के नवीन दिशा निर्देश आदेश में समाहित
भोपाल: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.श्रीनिवास शर्मा द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 24 मार्च 2020 को जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार संपूर्ण छिन्दवाड़ा जिले की सभी राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये गये है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 14 अप्रैल 2020 को जारी दिशा निर्देशों को आगामी 3 मई तक बढ़ाये जाने और 15 अप्रैल के आदेश द्वारा आगामी 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमत करने के लिये जारी नवीन दिशा निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.शर्मा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 24 मार्च 2020 को जारी आदेश में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 14 और 15 अप्रैल 2020 को जारी नवीन दिशा निर्देशों को 15 अप्रैल 2020 को जारी आदेश में समाहित कर दिया गया है। यह आदेश आम जनता को संबोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।