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नरवाई जलाने पर दर्ज होगा प्रकरण

छिन्दवाड़ा: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.श्रीनिवास शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जिले की सीमा में गेहूँ एवं अन्य फसलों के ठंडलो (नरवाई) मे आग लगाये जाने पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले के विभिन्न स्थानो पर गेहूँ फसल की कटाई के पश्चात शेष नरवाई से सामान्यतः भूसा न बनाकर उसे जलाया जा रहा है, जबकि भूसे की आवश्यकता पशु आहार के साथ ही अन्य वैकल्पिक रूप से की जा सकती है। नरवाई में आग लगाने से मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले लाभकारी तत्व एवं सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते है। आगजनी जैसी घटनाये जन धन संपत्ति, प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जन्तु को व्यापक क्षति पहुंचाती है। साथ ही आग लगने से हानिकारक गैसो का उत्सर्जन होता है, जिससे प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही नरवाई मे आग लगाई जाने से आगजनी की घटनाये घटित हो रही है। अत: उक्त परिस्थितियों में जनसामान्य के हित, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, पर्यावरण की हानि रोकने एवं लोकव्यवस्था बनाये रखने के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 30 (3) एवं 34 के तहत शेष नरवाई जलाये जाने के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के आदेश जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू किया है। चूँकि यह आदेश उन्होंने सर्व साधारण को संबोधित किया है और वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामिली सम्यक समय मे प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई की जाना संभव नही है अत: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा (2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। उन्होंने नगर निगम / नगर पालिका / ग्राम पंचायतों को पानी की व्यवस्था के तहत फायर फाईटर एवं पानी की टंकियों तैयार रखना सुनिश्चित करने के साथ सर्व संबंधित विभागो द्वारा निर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश भी दिये है। उन्होंने यह भी आदेशित किया है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा समाचार पत्रों के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले की सीमा क्षेत्रों में दी जावे तथा आदेश की प्रति नगर निगम कार्यालय, पुलिस थानों एवं महत्वपूर्ण स्थानो पर चस्पा करने के निर्देश दिये।