लोहा एवं सीमेंट की दुकानें खुली रहेंगी
छिन्दवाड़ा : भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.श्रीनिवास शर्मा द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत 19 अप्रैल को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है । इसके तहत जिले में लोहा एवं सीमेंट की दुकानें खुली रहेंगी और इनके द्वारा जिले में चल रहे शासकीय निर्माण कार्यों में लोहा एवं सीमेंट की मांग अनुसार होम डिलिवरी के माध्यम से सामग्री का विकय किया जा सकता है । इसके लिये उन्होंने क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने-अपने अनुविभाग में स्थानीय व्यवस्था बनाने और जिले में बोरिंग कार्य के लिये प्रातः 7 से 11 बजे तक के लिये दी गई छूट के लिये अपने-अपने अनुविभाग में अनुमति जारी करने के निर्देश दिये है । उन्होंने बताया कि शेष आदेश पूर्ववत रहेगा और यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है । वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है, और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये । अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।