जिले में सोशल मीडिया एवं विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भ्रामक जानकारी फैलाने पर होगी कार्यवाही
छिन्दवाड़ा : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. श्रीनिवास शर्मा द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता-1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये लोकहित के दृष्टिकोण से जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिये छिन्दवाड़ा जिले की सभी राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया जैसे विभिन्न एप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप व अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से कोविड-19 से संबंधित भ्रामक जानकारी, आपत्तिजनक, साम्प्रदायिक तथा उद्देलित करने वाली भ्रामक पोस्ट, मैसेज या फोटो, वीडियो शेयर और फारवर्डिंग करने अथवा पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 27 अप्रैल 2020 से 26 जून 2020 तक लागू रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. शर्मा ने बताया कि यह संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्तियों, समूहों, असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भ्रामक जानकारी फोटो, वीडियो मैसेज पोस्ट कर सामाजिक व्यक्तियों में डर व भय का वातावरण निर्मित कर आम जनजीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जा रहा है, जिससे जन सामान्य की मानसिकता एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जिले में सोशल मीडिया एवं विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों से फैलायी जा रही भ्रामक जानकारी पर रोक लगाया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उनके समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है, और न ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये इसीलिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। इस संबंध में उन्होंने छिंदवाड़ा रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों, पुलिस के अनुविभागीय अधिकारियों, नगर दंडाधिकारी सहित सभी तहसीलदारों और थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।