जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न
छिन्दवाड़ा: कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम व लॉकडाउन के दौरान कुछ आवश्यक छूट के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर, नगर निगम की पूर्व महापौर श्रीमती कांता सदारंग, पूर्व विधायक श्री चौधरी चंद्रभान सिंह, श्री पं.रमेश दुबे, श्री नानाभाउ मोहोड, श्री नत्थनशाह कवरेती, श्री ताराचंद बावरिया सहित श्री रमेश पोफली, श्री दौलत सिंह ठाकुर, श्री जे.पी.सिंह, श्री विजय झांजरी तथा जिला प्रशासन की ओर से पुलिस अधीक्षक श्री विवेक अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गजेंद्र सिंह नागेश, अतिरिक्त कलेक्टर श्री राजेश बाथम, मेडिकल कॉलेज के डीन श्री गिरीश रामटेके, नगर निगम आयुक्त श्री राजेश शाही व एस.डी.एम. श्री अतुल सहित अन्य संबंधित अधिकारी व समिति के सदस्य उपस्थित थे।
बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम व लॉकडाउन के दौरान कुछ आवश्यक छूट के संबंध में समिति द्वारा चर्चा की गई जिसके आधार पर कलेक्टर श्री सुमन द्वारा लॉकडाउन के दौरान कुछ आवश्यक छूट के संबंध में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये सम्पूर्ण छिदवाडा जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबधात्मक आदेश जारी किया गया है जिसमें 65 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष से कम व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को चिकित्सकीय अनिवार्यता को छोडकर तथा इस आदेश में उल्लेखित गतिविधियों को छोडकर किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा। जिले की सभी सीमाओं को सील करते हुये किसी भी माध्यम सडक, रेल एवं हवाई मार्ग से जिले की सीमा में निवासरत नागरिक एवं बाहरी लोगों का आवागमन पूर्णतः निषेधित किया गया है। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे आम जनता का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्लेक्स, व्यायाम शाला, स्पोर्टस कॉम्लेक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, सार्वजनिक पार्क, बार आहता, आडोटोरियम, असेम्बली हॉल, सार्वजनिक पुस्तकालय, वॉटर पार्क, जिम, ब्यूटी पार्लर तथा हैयर सैलून बंद रहेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल, समस्त बाजार हॉट, पशु मेला, फुटकर सब्जी एवं फल मंडिया, चायपान गुटखा एवं स्वल्पआहार का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। हॉटस्पॉट एवं कंटेनमेंट जोन के लिये भी दिशा निर्देश जारी किये गये है। चिकित्सकीय संस्थायें व सुविधायें चालू रहेंगी, कृषि और उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशु पालन, बैंकिंग संस्थायें, निर्माण कार्य, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं, वानिकीय कार्य, माल परिवहन एवं लोडिंग एवं अनलोडिंग, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों का संचालन के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। व्यक्तियों के आवागमन संबंधी अनुमति, शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय एवं अनिवार्य क्वारेन्टाईन के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी कर उनका पालन करने के निर्देश जारी किये है तथा सभी सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।