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जिले में 15 अगस्त तक मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय और परिवहन प्रतिबंधित

छिन्दवाड़ा : कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा म.प्र. नदीय  मत्स्योद्योग नियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार जिले में मत्स्य प्रजनन अवधि होने के कारण 16 जून से मत्स्याखेट कार्य करने, मत्स्य विक्रय और मत्स्य परिवहन करने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है । यह प्रतिबंध आगामी 15 अगस्त 2020 तक रहेगा। प्रतिबंधित धाराओं का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूध्द 5 हजार रूपये के आर्थिक दंड या 6 माह की सजा अथवा दोनों से दंडित करने की कानूनी कार्यवाही की जायेगी।