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नगर पालिक निगम, नगरपालिका और नगर परिषद में पार्षद पद के निर्वाचन के लिये निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित

छिन्दवाड़ा: म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचन व्यय की सीमा का निर्धारण कर एक जून को म.प्र.राजपत्र (असाधारण) में निर्वाचन व्यय (लेखा, संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2020 का प्रकाशन कर दिया गया है । इस आदेश द्वारा नगर पालिक निगम, नगरपालिका और नगर परिषद में पार्षद पद के निर्वाचन के लिये निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित कर दी गई है । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री सौरभ कुमार सुमन ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) के साथ ही अन्य संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है ।
      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री सुमन ने बताया कि आयोग द्वारा जनगणना 2001 की जनसंख्या के अनुसार पार्षद पद के निर्वाचन के लिये नगर पालिक निगम में 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर 8.75 लाख रूपये और 10 लाख से कम जनसंख्या पर 3.75 लाख रूपये, नगरपालिका में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 2.50 लाख रूपये, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर 1.50 लाख रूपये और 50 हजार से कम जनसंख्या पर एक लाख रूपये तथा नगर परिषद में 75 हजार रूपये निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित कर दी गई है ।