जिले में दो और कोरोना पॉजिटिव मिले, एहतियात के साथ आज से खुलेंगे धार्मिक स्थल
Publish Date: | Mon, 08 Jun 2020 04:07 AM (IST)
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सौंसर स्थित जाम सांवली मंदिर।
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रिंग रोड, नागपुर पर पुलिस ने की बेरीकेटिंग।
छिंदवाड़ा (नवदुनिया प्रतिनिधि)।
केंद्र सरकार की गाइडलान के मुताबिक अनलॉक वन के अगले चरण में सोमवार से धार्मिक स्थल खुलेंगे। इसके लिए धार्मिक स्थलों को आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि धार्मिक प्रतिष्ठानों और पूजा-स्थलों पर कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सौंसर स्थित जाम सांवली मंदिर, जुन्नाारदेव स्थित हिंगलाज देवी मंदिर और छोटी बाजार स्थित राम मंदिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में शुमार हैं। इस बार नवरात्रि और ईद का त्योहार लोगों ने घर बैठकर ही मनाया। इस बीच रविवार को जिले में दो और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
दोनों मरीज सौंसर के शेल्टर होम में भर्ती थे, ये चेन्नाई से आए थे। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि एक मजदूर जो चिरकुटा घोंदी का रहने वाला था उसे पहले ही कुछ लक्षण दिखने पर हॉस्पिटल भेज दिया था जो पॉजिटिव निकला था, उसी दिन प्रशासन ने चेन्नाई से आने वाले मजदूरों व उनके संपर्क में आने वालों को देर रात लगभग 75 लोगो को शेल्टर होम भेज दिया था, जो कि 6 अलग अलग गांव के थे। उन्ही शेल्टर होम भेजे गए मजदूरों में से 2 मजदूर जो कि लोधीखेड़ा थाने के ग्राम चिरकुटा घोन्दी व सितापर से हैं वो पॉजीटिव निकले। कुछ दिन पूर्व पिपला नारायनवार का भी मजदूर जो मुंबई से आया था पॉजिटिव निकल था। इस प्रकार सौंसर क्षेत्र में अब तक कोरोना पॉजिटव की संख्या 4 हो गई है।
ये बरतनी होगी सावधानियां:
धार्मिक प्रतिष्ठानों एवं पूजा-स्थलों पर कार्यरत व्यक्तियों तथा आगंतुकों से आवश्यक सावधानियों का पालन करने की अपेक्षा की गई है। धार्मिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया है कि प्रवेश द्वार पर हैंड हाईजीन के लिए सेनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। लक्षण रहित व्यक्तियों (सर्दी, खांसी, बुखार आदि न होने पर) को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। मॉस्क या फेस कवर पहने होने पर ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। आगंतुकों को जूते, चप्पल स्वयं के वाहन में खोलकर आना होगा। परिसर के अंदर अथवा बाहर संचालित दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना होगा। प्रवेश के लिए कतार में कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करें। धार्मिक प्रतिष्ठानों में प्रसाद, चरणामृत, छिड़काव आदि का वितरण वर्जित रहेगा।
Posted By: Nai Dunia News Network
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