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विद्यार्थियों को निर्धारित अवधि के लिये खाद्य सुरक्षा भत्ता और खाद्यान्न प्रदाय

छिन्दवाड़ा:  राज्य शासन के निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव के लिए जिले की प्राथमिक और शालाओं में पके हुये मध्यान्ह भोजन के वितरण को बंद कर दिया गया है तथा मार्च और अप्रैल माह की निर्धारित अवधि के लिये खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदाय किया गया है। साथ ही रसोईयों के खाते में पारिश्रमिक की राशि भी जमा की गई है।

      मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री गजेन्द्र सिंह नागेश ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिले की प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों को माह मार्च और अप्रैल के 33 दिवस के लिये प्रति छात्र 148 रूपये और एक मई से 15 जून तक 37 दिवस के लिये प्रति छात्र 184 रूपये एवं माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों को माह मार्च और अप्रैल के 33 दिवस के लिये प्रति छात्र 221 रूपये और एक मई से 15 जून तक 37 दिवस के लिये प्रति छात्र 276 रूपये के मान से एक लाख 28 हजार 930 रूपये की भोजन पकाने की खाद्य सुरक्षा भत्ता की राशि विद्यार्थी या उसके माता-पिता या पालक के बैंक खाते में राज्य स्तर से एनआईसी द्वारा डी.बी.टी.के माध्यम से जमा की गई है।

      इसी प्रकार जिले में माह मार्च और अप्रैल में 5984.26 क्विंटल खाद्यान्न प्रदाय किया गया है और एक मई से 15 जून तक 8043.15 क्विंटल खाद्यान्न प्रदाय किये जाने के लिये आवंटन प्राप्त हो गया है। खाद्यान्न का वितरण स्व-सहायता समूहों, रसोईयों, शाला प्रबंधन समितियों, ग्राम पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों एवं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए घर-घर जाकर किया गया है। साथ ही रसोईयों के खातों में माह अप्रैल के पारिश्रमिक की 135.54 लाख रूपये की राशि जमा की गई है।