जिले की तहसील परासिया के ग्राम अंबाड़ा का निर्धारित क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया घोषित
छिन्दवाड़ा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिले की तहसील परासिया की ग्राम पंचायत अंबाड़ा के वार्ड क्रमांक-2 के मकान नंबर-79 में एक व्यक्ति कोरोना पॉजीटिव पाये जाने पर म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत ग्राम पंचायत अंबाड़ा के वार्ड क्रमांक-2 के मकान नंबर-79 को एपीसेंटर घोषित करने के साथ ही ग्राम पंचायत अंबाड़ा के मकान क्रमांक-75/2 से 82 तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है । उन्होंने तहसील परासिया की ग्राम पंचायत अंबाड़ा के मकान क्रमांक-75/2 से 82 तक के क्षेत्र में कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन के लिये राज्य शासन द्वारा जारी “द एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अंतर्गत इस कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी परासिया श्री ओमप्रकाश सनोड़िया को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त कर एक दल का गठन किया गया है जिसमें तहसीलदार परासिया श्री वीर बहादुर सिंह, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव श्री एस.के.सिंह और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत परासिया श्री मनोज बटाविया को शामिल किया गया है ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुमन ने जानकारी दी कि कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। लॉकडाउन के सही तरीके से क्रियान्वयन के लिये इन क्षेत्रों के सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य रहेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कंटेनमेंट एरिया के लिये विशेष मेडिकल यूनिट जिसके अंतर्गत एक-एक मेडिकल ऑफिसर, पेरामेडिकल स्टॉफ, लैब टेक्निकल व डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन करने के निर्देश दिये गये हैं । इन क्षेत्रों में पुलिस द्वारा निर्धारित एक्जिट पॉईन्ट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्कीनिंग की जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट एरिया का डोर टू डोर सर्वे कराया जाकर संभावित मरीजों का चिन्हांकन और इलाज सुनिश्चित किया जायेगा । सभी कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन और निकट सम्पर्क वाले लोगों को क्वारेंटाईन किया जाएगा जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके । होम क्वारेंटाइन किये गये लोगों का प्रतिदिन विजिट या दूरभाष के माध्यम से फॉलोअप लिया जायेगा, जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट निगेटिव न आ जाये और रिजल्ट पॉजिटिव आने पर संबंधित के ट्रू कॉन्टेक्ट को 14 दिवस तक होम क्वारेंटाईन में रखकर 21 दिन तक प्रतिदिन फॉलोअप किया जायेगा । आगे संक्रमण होने से रोकने के लिये त्वरित कार्यवाही के अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेकिंग करते हुए समस्त संबंधितों से अनिवार्यतः सम्पर्क किया जाकर उन्हें भी होम क्वारेंटाईन करवाने व उनसे भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुये ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग करने, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत परासिया द्वारा क्षेत्र का सेनिटाईजेशन करने और सस्पेक्टेड केस को परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही सभी परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हैंड हाइजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल और सभी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पी.पी.ई.प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करनें के निर्देश दिये गये हैं।