इलेक्ट्रानिक स्वरूप में राजस्व अभिलेखों की सशुल्क प्रमाणित प्रतिलिपियां
छिन्दवाड़ा: जिले के आम जनों को म.प्र.भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा अभिलेख) नियम 2020 के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक स्वरूप में राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सशुल्क प्राधिकृत वेब पोर्टल से उपलब्ध कराई जायेगी । इस सेवा का शुभारंभ 4 अगस्त से होगा । आम जन प्राधिकृत सेवा प्रदाता लोक सेवा केन्द्र, एम.पी.ऑनलाईन, तहसील कार्यालय में स्थित आई.टी.सेंटर और ऑनलाईन के माध्यम से इलेक्ट्रानिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि सशुल्क प्राधिकृत वेब पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे । कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन ने जिले के नागरिकों से इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की है ।
कलेक्टर श्री सुमन ने बताया कि इलेक्ट्रानिक स्वरूप में खसरा एक साला, खसरा साला, खाता जमाबंदी (खतौनी) अधिकार और खेवट, वाजिब-उल-अर्ज और निस्तार पत्रक, ए-4 साईज में नक्शे की प्रतिलिपि, नामांतरण पंजी की प्रति, किसी राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रति या आदेश पत्रिका की प्रति और राजस्व प्रकरण की पंजी की प्रति, स्केन की गई हस्तलिखित खसरा पंचशाला की प्रति तथा स्केन की गई हस्तलिखित राजस्व प्रकरण की पंजी के अभिलेख के लिये पहले पृष्ठ के लिये 30 रूपये और प्रत्येक पश्चातवर्ती पृष्ठ के लिये 15 रूपये की फीस निर्धारित की गई है । उन्होंने बताया कि कलेक्टर और राजस्व अधिकारियों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुये नागरिकों को अभिलेखों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जायेगी । इस सेवा के प्रारंभ होने पर आम जन पुराने अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि तत्काल कही से भी और कभी भी ऑनलाईन प्राप्त कर सकेंगे । इस कार्य में नये अभिलेख वे होंगे जिन्हें रिकार्ड रूम से स्केन कर भू-लेख पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है तथा आर.सी.एम.एस.पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व प्रकरण में पारित आदेश की प्रति रहेगी । उन्होंने बताया कि प्राधिकृत वेबपोर्टल www.mpbhulekh.gov.in पर पब्लिक यूजर पंजीकृत होकर इन अभिलेखों की डिजीटली हस्ताक्षरित प्रतिलिपि निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे ।
कलेक्टर श्री सुमन ने इस संबंध में जिले के सभी तहसीलदारों को निर्देश दिये हैं कि इस सेवा का व्यापक प्रचार प्रसार करें तथा स्थानीय इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया को इस सेवा के शुभारंभ के स्थान और समय से अवगत कराना सुनिश्चित करें जिससे यह जानकारी आम जन को मिल सके और वे इस सेवा का लाभ ले सकें । शासन द्वारा निर्धारित अभिलेखों की प्रतिलिपि के लिये निर्धारित दरों का भी स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार कर अवगत कराये कि ये दरें म.प्र.भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा अभिलेख) नियम 2020 की अनुसूची-4 में निर्धारित दरों के अनुसार है । उन्होंने लोक सेवा केन्द्रों, एम.पी.ऑनलाईन क्रियोस्क केन्द्रों और अभिलेखागारों में इस सेवा के संबंध में तैयार किये गये बैनर लगाने के निर्देश भी दिये है जिससे इस सेवा का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके । उन्होंने निर्देश दिये है कि जो अभिलेख इलेक्ट्रानिक स्वरूप में उपलब्ध है, उनकी प्रतिलिपि अभिलेखागार के स्थान पर ऑनलाईन ही जारी किया जाना सुनिश्चित करें ।