BHOPAL में 19 तक कोरोना कर्फ्यू, कलेक्टर की गाइडलाइन जारी
कोरोना कर्फ्यू के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों को छूट रहेगी
- अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का अवागमन।
- अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं।
- केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल घर पहुंच सेवा / होम डिलीवरी), पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम. दूध एवं सब्जी की दुकाने तथा ठेले (हाट बाजार छोड़कर)।
- औधोगिक मजदूरो, उद्योग हेतु कच्चा/ तैयार माल, उद्योग के अधिकारियो/ कर्मचारियों का आवागमन।
- एम्बूलेन्स, फायर ब्रिगेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवायें, दूध एकत्रीकरण/वितरण के लिये परिवहन ।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानिय निकाय के अधिकारियों / कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन ।
- इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन।
- कन्स्ट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कन्स्ट्रक्शन/ परिसर में रूके हो)
- कृषि संबंधी सेवायें (जैसे उपार्जन, खाद, बीज, कीटनाशक दवायें, कस्टम हायरिंग सेन्टर, कृषि यंत्र की दुकाने आदि)
- परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण।
- अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक /कर्मी।
- राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबंधु ।
- बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक।
- आईटी कम्पनियों, बीपीओ/मोबाईल कम्पनियों का सपोट यूनिट्स। 10- अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण।
- होटल (केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)
Source: भोपाल समाचार