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BHOPAL में 19 तक कोरोना कर्फ्यू, कलेक्टर की गाइडलाइन जारी


भोपाल
। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिनांक 12 अप्रैल 2021 की रात 9:00 बजे से 19 अप्रैल 2021 कि सुबह 6:00 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने कोरोना कर्फ्यू के आदेश एवं गाइडलाइन जारी कर दी है। 

कोरोना कर्फ्यू के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों को छूट रहेगी

  1. अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का अवागमन।
  2. अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं।
  3. केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल घर पहुंच सेवा / होम डिलीवरी), पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम. दूध एवं सब्जी की दुकाने तथा ठेले (हाट बाजार छोड़कर)। 
  4. औधोगिक मजदूरो, उद्योग हेतु कच्चा/ तैयार माल, उद्योग के अधिकारियो/ कर्मचारियों का आवागमन।
  5. एम्बूलेन्स, फायर ब्रिगेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवायें, दूध एकत्रीकरण/वितरण के लिये परिवहन ।
  6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें। 
  7. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानिय निकाय के अधिकारियों / कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन ।
  8. इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन। 
  9. कन्स्ट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कन्स्ट्रक्शन/ परिसर में रूके हो)
  10. कृषि संबंधी सेवायें (जैसे उपार्जन, खाद, बीज, कीटनाशक दवायें, कस्टम हायरिंग सेन्टर, कृषि यंत्र की दुकाने आदि)
  11. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण। 
  12. अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक /कर्मी।
  13. राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबंधु ।
  14. बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक।
  15. आईटी कम्पनियों, बीपीओ/मोबाईल कम्पनियों का सपोट यूनिट्स। 10- अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण। 
  16. होटल (केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)