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कुरान के खिलाफ याचिका खारिज, मुस्लिम संगठन बोले- वसीम रिजवी को मिले सजा

लखनऊ सुप्रीम कोर्ट ने कुरान से 26 आयतें हटाने की उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की याचिका को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने वसीम रिजवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने स्वागत किया है। धर्मगुरुओं ने सोमवार को कहा कि इससे देश के संविधान और न्यायपालिका पर मुसलमानों का भरोसा और मजबूत होगा। आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का 'दिल की गहराइयों' से स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से साबित हो गया है कि आज भी मुल्क में तमाम मजहबी कौमों और किताबों का किस कदर सम्मान किया जाता है। इस फैसले से कौम के अंदर देश के संविधान और न्यायपालिका को लेकर भरोसा और मजबूत होगा। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि कुरान पर उंगली उठाने वाले वसीम रिजवी को कानून सख्त सजा दे ताकि भविष्य में कोई किसी भी मजहबी किताब पर बेहूदा सवाल उठाने की जुर्रत न कर सके। हिन्दुस्तान के मुसलमानों को मुबारकबाद आल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि वह हिन्दुस्तान के मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है कि वह आगे भी इसी तरह इंसाफ करती रहेगी ताकि भविष्य में कोई इस्लाम ही नहीं बल्कि किसी मजहब पर कोई उंगली न उठा सके। मौलाना कल्बे जव्वाद ने फैसले को बताया ऐतिहासिक मजलिसे उलमा-ए-हिन्द के महासचिव मौलाना कल्बे जव्वाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इससे भारतीय संविधान में मुसलमानों का विश्वास और मज़बूत होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह के सख्त रुख की उम्मीद थी। मौलाना ने सरकार से वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उन्हें भारत की शांति और अमन भंग करने के लिए जेल भेजने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया खारिज दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कुरान शरीफ से 26 आयतें हटाने के अनुरोध वाली उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिजवी की ओर से दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने रिजवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऋषिकेष रॉय की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।


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