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ज्यादा रकम मांगने पर एंबुलेंस संचालक पर कार्यवाही - रजिस्ट्रेशन निलंबित, लौटने होंगे रूपये

 


छिंदवाड़ा: मरीज के परिजनों की मजबूरी का फायदा उठाने के मामले में एंबुलेंस संचालक पर कार्रवाई की गई है। आरटीओ सुनील शुक्ला ने अतिरिक्त मांगी गई 17 हजार रुपये वापस लौटाने के लिए एंबुलेंस संचालक को कहा है। साथ ही तीन महीने के लिए रजिस्ट्रेशन भी निलंबित किया गया है। आरटीओ सुनील शुक्ला के मुताबिक छिंदी निवासी अब्दुल तारिक ने शिकायत की थी कि एंबुलेंस क्रमांक एमपी 28 बीडी 0147 के संचालक द्वारा मरीज को परासिया से नागपुर ले जाने 24 हजार रुपये किराया लिया गया। नागपुर में मरीज की मौत हो गई।

हां से शव वापस लाने के लिए संचालक ने 15 हजार रुपये की मांग की। उन्होंने शव लाने के 5 हजार रुपये दिए, इस तरह एंबुलेंस चालक ने 29 रुपये लिए। इस मामले में एंबुलेंस संचालक पवन माहोरे का पक्ष सुना गया। जिसके बाद ये तथ्य सामने आया कि एंबुलेंस संचालक ने निर्धारित 12 हजार रुपये किराए से अधिक राशि ली। इस पर कार्रवाई करते हुए एंबुलेंस का तीन माह के लिए रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया। 

इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तीन हजार रुपये अर्थदंड, मोटरव व्हीकल एक्ट के तहत पांच, पांच सौ रुपये का अर्थदंड लिया गया है। पवन माहोरे द्वारा ली गई गई 17 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि लौटाने के भी आदेश आरटीओ ने दिए। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से इस प्रकार की जानकारी आ रही थी, मामला सामने आने पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की।