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सुप्रीम कोर्ट ने कहा - मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियां आदेश का हिस्सा नहीं, तो हटाने का सवाल ही नही

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियां न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं है, अत: उन्हें हटाए जाने का कोई सवाल नहीं उठता। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर कहा कि बिना सोचे-समझे की गई टिप्पणियों की गलत व्याख्या किए जाने की आशंका होती है। मीडिया को अदालत की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहा कि मीडिया को अदालत की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने का अधिकार है। उसने कोविड-19 फैलने के लिए निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराने वाली मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को कठोर बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कहा कि अनुच्छेद 19 न केवल लोगों बल्कि मीडिया को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उच्च न्यायालयों को टिप्पणियां करने से रोकना प्रतिगामी निर्वाचन आयोग के खिलाफ टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया को सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोका नहीं जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालयों को टिप्पणियां करने और मीडिया को टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोकना प्रतिगामी कदम होगा।


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