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दस हजार लोगों को खाली करना होगा गांव, सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के गांव को लेकर दिया आदेश

नई दिल्ली हरियाणा के फरीदाबाद जिले के खोरी गांव में जंगल की जमीन पर बसे तकरीबन दस हजार लोगों को जगह खाली करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव के जंगल की जमीन पर बने इन घरों को हटाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद पुलिस को इसके लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि प्रशासन जंगल की जमीन को खाली कराए। इतना ही नहीं कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़े तो पुलिस की ओर सख्ती भी की जाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि जंगल की जमीन को लेकर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में हाई कोर्ट की ओर से पहले ही आदेश दिया जा चुका है। इसके पहले जब हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की ओर से जमीन खाली कराने की कोशिश हुई उस वक्त काफी विवाद हुआ। वहां रह रहे लोगों की ओर से कहा गया कि बगैर नोटिस के ऐसा किया जा रहा है। वहीं इस जमीन पर बसे लोगों का कहना है कि उन्होंने जमीन खरीदी है और वह काफी समय से रह रहे हैं।


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