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Horse Trading Case: एडीजी अनुराग गुप्ता को मिली राहत, झारखंड हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

रांची झारखंड उच्च न्यायालय () ने राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता () के खिलाफ गिरफ्तारी पर 11 अगस्त तक रोक लगा दी है, लेकिन पीसी एक्ट जोड़े जाने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में शुक्रवार को अनुराग गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई। अदालत ने राज्यसभा चुनाव में अनुराग गुप्ता के खिलाफ चल रही जांच पर रोक से भी इनकार कर दिया है और राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। पीसी एक्ट जोड़े जाने को एडीजी को ओर से दी गई चुनौतीएडीजी अनुराग गुप्ता ने हाई कोर्ट में आवेदन देकर उनके खिलाफ पीसी एक्ट जोड़े जाने को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले में सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उनके खिलाफ पीसी एक्ट का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए लोअर कोर्ट में पीसी एक्ट लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगायी जाए। 'जांच में अनुराग गुप्ता के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले'दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि जांच में अनुराग गुप्ता के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसके आधार पर ही मामले के जांच कर्ताओं ने अदालत में पीसी एक्ट लगाने का अनुरोध किया है। इसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को निगरानी कोर्ट में भेज दिया है।


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