Top Story

MP By-Election News: एमपी में उपचुनाव के लिए हाई कोर्ट से रास्ता साफ, त्यौहारों के बाद बज सकता है चुनावी बिगुल

जबलपुर मध्य प्रदेश में उपचुनावों के लिए बिगुल अब कभी भी बज सकता है। ज्यादा संभावना है कि फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद चुनाव आयोग वोटिंग कराएगा। बुधवार को हाई कोर्ट ने उपचुनाव को टालने के लिए लगी याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव कराने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। आयोग कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए वोटिंग करा सकता है।

 प्रदेश में लोकसभा की खंडवा और विधानसभा की पृथ्वीपुर, जोबट और राजगढ़ सीटों पर उपचुनाव होने हैं। याचिका पर इससे पहले हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। आयोग ने अपने जवाब में बताया कि उपचुनाव के लिए गाइडलाइन पहले ही जारी हो चुकी है। आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका खत्म होने के बाद ही उपचुनाव कराए जाएंगे। 

राज्य सरकार भी आयोग से फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद चुनाव कराने का आग्रह कर चुकी है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय शुक्ला की डिवीजन बेंच ने आयोग का जवाब जानने के बाद याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव कराने का अधिकार केवल चुनाव आयोग को है।

 उपचुनाव कब होंगे, इसका फैसला आयोग ही करेगा। उपचुनाव टालने संबंधी याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। इसलिए उपचुनावों को टाला जाना चाहिए।


from Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश न्यूज़, Madhya Pradesh Samachar, मध्य प्रदेश समाचार, Madhya Pradesh Ki Taza Khabar, मध्य प्रदेश की ताजा खबरें, MP News | Navbharat Times https://ift.tt/3lQGOEN
via IFTTT