MP Highcourt : हाई कोर्ट ने फागिंग मशीनों को लेकर तलब किया ब्यौरा, डेंगू के प्रकोप को लेकर बरती सख्ती
जबलपुर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर में डेंगू के प्रकोप को लेकर सख्ती बरती है। इसी के साथ नगर निगम, जबलपुर को आठ अक्टूबर तक फागिंग मशीनों के सबंध में ब्यौरा पेश करने कहा है।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ नाटी शर्मा की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा।
पांच में से दो नहीं, सभी पांच फागिंग मशीनें खराब : उन्होंने दलील दी कि विगत सुनवाई के दौरान नगर निगम की कुल पांच में से दो फागिंग मशीनें खराब होने की जानकारी दी गई थी। लेकिन इस बीच पतासाजी की गई तो जो तथ्य सामने आया, वह चौंकाने वाला है। इसके तहत साफ हुआ है कि नगर निगम की सभी पांच फागिंग मशीन खराब हैं।
कमी छिपाने हाथ से चलने वाली मशीनों का हो रहा उपयोग : दलील दी गई कि नगर निगम में अपनी कमी छिपाने के लिए हाथ से चलने वाली कामचलाऊ धुंआ उड़ाने वाली छोटी मशीनों का उपयोग किया जाता है। इनमें भी दवा के बदले कैरोसिन भरकर मच्छर मारने की नाकाम कोशिश की जाती है। नतीजतन शहर में मच्छरों का प्रकोप यथावत है। डेंगू और मलेरिया के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व में नगर निगम को हाई कोर्ट ने समय-समय पर दिशा-निर्देश दिए, लेकिन नगर निगम की कुंभकर्णी निद्रा भंग नहीं हुई। खानापूर्ति के लिए युद्धस्तर पर दवा छिड़काव का कागजी नाटक रचा जाता है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता।