हाई कोर्ट से आर्यन खान को आज मिलेगी बेल? ये दलीलें करेंगी मदद

आर्यन खान (Aryan Khan) के नए वकील मुकुल रोहतगी आज हाई कोर्ट में उनकी पैरवी करेंगे । मुंबई क्रूज़ ड्रग्स ( ) मामले में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan)इस वक्त मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं और उन्हें अरेस्ट किए हुए आज 24 दिन हो चुके है। 20 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई करते हुए इसे सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उनके वकीलों ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई और आज 26 अक्टूबर को उनकी जमानत को लेकर फैसला आना है। सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत नहीं देने की कई अहम वजहें भी गिनाई थी। आर्यन के वकील हाई कोर्ट को दे सकते हैं ये दलीलें हालांकि, जहां अब तक आर्यन खान और उनके फोन चैट्स से मिले सबूतों के आधार पर एनसीबी ने उनपर आरोपों की झड़ी लगाई थी, इस वक्त वह खुद निशाने पर है। हाई कोर्ट में आज की सुनवाई काफी अहम होगी। उनकी जमानत के लिए सबसे बड़ा तर्क आर्यन के वकीलों का अब यह हो सकता है कि जिस एनसीबी ने आरोप लगाए हैं खुद वो अब सवालों के घेरे में है। गवाह प्रभाकर सैल के हलफ़नामे को आधार बनाते हुए वकील ये भी तर्क दे सकते हैं कि ना सिर्फ एनसीबी की जांच बल्कि गिरफ़्तारी भी अब सवालों में है। हाल में इस केस में गवाह प्रभाकर सैल के हलफनामे को आधार बनाकर कई ऐसी दलीलें जी सकती हैं, जिसमें एनसीबी ऑफिस में आर्यन खान के साथ बैठे शख्स केपी गोसावी का केस भी शामिल है। बता दें कि पुणे में धोखाधड़ी मामले में वह खुद फरार चल रहा है, ऐसे में एनसीबी के दफ्तर में इस तरह एजेंसी का कार्रवाई में हाथ बंटाने वाली बात हैरान करने वाली है। आर्यन ने कहा- मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है आर्यन खान ने हाईकोर्ट में ज़मानत याचिका के साथ एक शपथ पत्र भी दिया है। इसमें आर्यन ने कहा है, 'मैं निर्दोष हूं। मुझे फंसाया जा रहा है।' शपथ पत्र में आर्यन ने ये भी कहा है कि जमानत मिलने पर ना तो वो देश छोड़कर जाएंगे और ना ही केस की जांच को या सुबूतों को या गवाहों को प्रभावित करेंगे। 'आर्यन की जमानत में समय लग रहा है, देखकर हैरान हूं' यहां यह भी बता दें कि ड्रग्स केस में कुछ दिनों पहले अरेस्ट हुए अरमान कोहली की जमानत याचिका पर भी आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसी बीच आर्यन खान के साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट का एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि आर्यन खान को एक उम्मीद है, क्योंकि उनके पिता शाहरुख खान हैं। इस मामले में आर्यन और अरबाज को जल्द ही जमानत मिल सकती है, लेकिन इसमें जो समय लग रहा है, इस पर उन्हें हैरानी है।' दी जा चुकी हैं आर्यन खान के लिए कई दलीलें बता दें कि एनसीबी के दावों को गलत बताते हुए आर्यन खान के वकील सेशंस कोर्ट में काफी दलीलें दे चुके हैं। जिसमें आर्यन खान से ड्रग्स की जब्ती नहीं, उन्हें झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाया था। दलील में कहा गया था ति आर्यन खान के पास से कोई नशीला पदार्थ जब्त नहीं किया गया था और आरोपों को सच मानने के बिना, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 37 (1) लागू नहीं होता है। धारा 37 गंभीर अपराधों की बात करती है जो संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि आर्यन खान यंग ऐज के हैं और उनका किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया था कि आर्यन खान की समाज में मजबूत जड़ें हैं और वह अपने परिवार के साथ मुंबई का स्थायी निवासी है, उसके फरार होने या न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है। इसी दलील में आर्यन को एक जिम्मेदार नागरिक बताते हुए कहा था कि वह बॉलिवुड को बड़े फिल्म ऐक्टर के बेटे हैं, जिन्होंने अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से फिल्म में बैचलर की डिग्री ली है। साथ ही यह भी कहा गया था कि वह भारत का एक जिम्मेदार नागरिक है और आज तक अपनी प्रतिष्ठा और रिकॉर्ड रखता है। सामने आई समीर वानखेड़े को 8 करोड़ देने की बात आर्यन खान केस में पिछले दिनों एक नए ट्विस्ट ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल एनसीबी के ही एक गवाह प्रभाकर सैल ने हलफनामा दायर कर आर्यन खान को छोड़े जाने के लिए 25 करोड़ की वसूली की बात कही है और यह भी बताया कि उसने सुना था कि इसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने हैं। अब एनसीबी ने इस मामले की जांच के लिए इंटरनल कमिटी बना दी है। एनसीबी ने गवाह प्रभाकर सैल के बयान पर सोमवार सुबह सेशंस कोर्ट में अर्जी दी थी। एनसीबी ने बयान पर कार्रवाई की मांग की थी। इस पर एनसीबी की अर्जी पर सेशंस कोर्ट ने कहा कि मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सेशंस कोर्ट ने कहा कि जमानत का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। आर्यन खान को इसलिए नहीं दी गई जमानत सेशंस कोर्ट की ओर अपने ऑर्डर की कॉपी में आर्यन खान को जमानत नहीं देने की वजहें गिनाते हुए कहा गया था कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आर्यन के रेग्युलर तौर पर ड्रग्स लेने की बात कही गई है। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी माना था कि जमानत पर रिहा होने के बाद आर्यन ड्रग्स नहीं लेंगे यह नहीं कहा जा सकता है। आर्यन को बताया गया इकलौता शख्स, जिन्हें जानकारी है कोर्ट ने इस आदेश में यह भी कहा था कि आरोपी का कनेक्शन विदेशी नागरिक और अन्य ड्रग डीलर्स से है जिनका संबंध इंटरनैशनल ड्रग्स नेटवर्क से है, जिसे लेकर जांच अभी भी चल रही है। यदि किसी भी आरोपी को छोड़ा गया तो पूरी जांच को नुकसान पहुंच सकती है। कोर्ट ने बताया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी नंबर 1 ने उन लोगों का नाम नहीं बताया और केवल आरोपी नंबर 1 इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उन लोगों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इस तरह के कोर्ट ने कुल 36 पॉइंट में इस बात का जिक्र किया था आर्यन खान को जमानत क्यों नहीं दी जा सकती है।
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