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Jabalpur Rera News : रेरा में प्रोजेक्ट अटकने की मिली जानकारी, हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी



जबलपुर,  नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच को सूचना के अधिकार के तहत रेरा में प्राजेक्ट अटकने की पुख्ता जानकारी मिल गई है। इसी के साथ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। जबलपुर के विकास की दिशा में रेरा द्वारा बाधा पैदा किए जाने की निंदा की जा रही है। इस सिलसिले में प्रदेश के आला अधिकारियों तक आपत्ति दर्ज करा दी गई है। हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी कर ली गई है। इस सिलसिले में अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय से चर्चा की गई है। उनका कहना है कि यह मामला जनहित याचिका के लिए उपयुक्त है।


50 प्रतिशत प्रोजेक्ट का ही पंजीयन हो पाया : सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार रेरा ने एक अप्रैल 2019 से 31 अगस्त 2021 तक प्राप्त 1086 आवेदनों में से 517 प्रोजेक्ट अभी तक क्लियर नहीं हुए है। पिछले 30 माह में रेरा की सुस्त कार्यप्रणाली के कारण 50 प्रतिशत प्रोजेक्ट का ही पंजीयन हो पाया है। इस मामले में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ.पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने मुख्य सचिव और रेरा के सचिव को लीगल नोटिस भेजकर कहा है कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।


 नोटिस में कहा गया है कि केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 27 सितंबर 2021 को जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आवास क्षेत्र में रोजगार में 13 प्रतिशत की गिरावट आई है। रेरा द्वारा प्रोजेक्ट स्वीकृत करने की सुस्त रफ्तार के कारण रोजगार के अवसरों में कमी आ रही है।

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