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Madhya Pradesh News: इंदौर में बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले को पांच साल की कैद

 

 इंदौर। छह साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले 47 वर्षीय आरोपित को विशेष न्यायालय ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया। बाणगंगा पुलिस थाना क्षेत्र निवासी महिला ने 4 जून 2013 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि रात करीब 8.30 बजे उसकी छह वर्षीय बेटी एक बच्चे के साथ दरवाजे पर खेल रही थी।


उसी वक्त पास में रहना वाला कमल मोची निवासी ग्राम बमन, जिला खंडवा बच्चों को अपने कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर छह वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। पड़ोसी ने खटखटाया तो वह दरवाजा खोलकर भाग गया। बच्ची भी रोती हुई बाहर निकली। मां के पूछने पर उसने हरकत के बारे में उसे बताया। पुलिस ने केस दर्ज कर कमल को गिरफ्तार कर लिया। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पावस श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया।


मोटे मुनाफे का लालच देकर धोखाधड़ी करने के आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं

मोटे मुनाफे का लालच देकर आम जनता से कंपनियों में निवेश कराकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपित को सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत नहीं मिली। न्यायालय ने उसके जमानत आवेदन खारिज कर दिया। आरोपित का नाम केपी सिंह पुत्र देवेंद्रसिंह निवासी शीतल नगर इंदौर है। विजय नगर पुलिस थाने में उसके खिलाफ धारा 420, 409, 406 में प्रकरण दर्ज है।


अतिरिक्त लोक अभियोजक श्याम दांगी ने बताया कि आरोपित ने तीन कंपनियां ग्लोरियस टाइप इंडिया प्रालि, आक्सीजन लाइफ लाइन और शौर्यादित्य एडवरटाइजिंग बना रखी हैं। वह लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देता था और इन कंपनियों में निवेश करवाता था। इसके लिए उसने फूड चेन सिस्टम भी बना रखा था।


कंपनियों में निवेश के बाद जब लोगों को पैसा वापस नहीं मिला तो उन्होंने विजय नगर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोपित ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। शुक्रवार को इसमें सुनवाई हुई। दांगी ने कोर्ट में तर्क रखा कि आरोपित ने आम आदमी के साथ धोखाधड़ी की है। उसे जमानत का लाभ दिया गया तो आम आदमी में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद जमानत आवेदन खारिज कर दिया।






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