Municipal Corporation Indore: नियमों के उल्लंघन पर श्रीराम नगर की 14 दुकानें सील

इंदौर, Municipal Corporation Indore। नगर निगम द्वारा केसरबाग रोड स्थित श्रीराम नगर में कार्य पूर्णता एवं अधिभोग प्रमाण पत्र लिए बगैर बनी इमारत की दुकानों में व्यवसाय शुरू करने पर 14 दुकानों को सील किया गया।
निगम के अफसरों के मुताबिक जांच में पाया गया कि श्रीराम नगर में कमल किशोर नीमा व गिरधारीलाल नीमा द्वारा एमओएस कवर करते हुए 14 दुकानों का निर्माण किया गया है। इमारत में बेसमेंट, जी-प्लस 2 में स्वीकृति से अतिरिक्त निर्माण किया गया। कार्रवाई के दौरान भवन अधिकारी असित खरे, परसराम आरोलिया ने दुकानें सील कीं।
निगम द्वारा शहर में भवन अधिकारी व भवन निरीक्षकों द्वारा उनके आवंटित क्षेत्रों में सर्वे करवाया जा रहा है। इनमें भवन निर्माण के बाद निगम द्वारा जारी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिभोग प्रणाम पत्र न मिलने पर भवनों का व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर ऐसे भवन निर्माताओं को नोटिस भी जारी किया जा रहा है।
कंपाउंडिंग के लिए जोन पर लगेंगे शिविर
निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बुधवार को भवन अनुज्ञा विभाग एवं कंपाउंडिंग को लेकर सिटी बस कार्यालय परिसर में समीक्षा बैठक ली। इसमें अपर आयुक्त संदीप सोनी, भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक, भवन दरोगा व अन्य उपस्थति थे। आयुक्त ने कहा कि शहर में जिन भी इमारतों में स्वीकृत से 30 प्रतिशत से कम अवैध निर्माण किए गए हैं, उनमें कंपाउंडिंग शुल्क लेकर नियमितीकरण किया जा सकेगा। निगम इसके लिए जोन स्तर पर आठ अक्टूबर से शिविर लगाएगा।
फरवरी तक कंपाउंडिंग शुल्क में निगम 20 प्रतिशत छूट देगा। शिविर में आने वाले नागरिकों से आवेदन लेने के साथ ही उन्हें शुल्क के संबंध में जानकारी दी जाएगी। आयुक्त ने निर्देश दिए कि न्यायालयों ने जिन मामलों में निगम से संबंधित पक्षकार को सुनकर निर्णय पारित करने को कहा है उनमें समय सीमा में आदेश जारी किए जाएं। बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो इसका ध्यान रखें, भवन अनुज्ञा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में किया जाए।
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