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OBC Reservation: 27 फीसद आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा द्वारा नई याचिका दायर





मध्य प्रदेश में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा द्वारा नई याचिका दायर, सुनवाई के लिए ऐसी बेंच गठित करने की मांग जिसमें ओबीसी व सामान्य वर्ग के जज न हों

जबलपुर। मध्यप्रदेश में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है। यह याचिका ओबीसी महासभा की ओर से दायर की गई है। इसके माध्यम से हाईकोर्ट से अपील की गई है कि ओबीसी मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश अलग से न्यायिक बेंच बनाए, जिसमें कोई भी जज ओबीसी या सामान्य वर्ग का न हो।


ओबीसी महासभा की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार पैरवी करेंगे। उन्होंने इस याचिका को हाईकोर्ट में पूर्व से लंबित याचिकाओं के साथ लिंक करके सुनवाई की व्यवस्था दिए जाने पर बल दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया है कि प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या प्रतिनिधित्व 51 फीसद है। हाईकोर्ट में 14 से 27 फीसद ओबीसी आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि हिंदू धर्म चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्रों में विभाजित हैं।

 इस चतुर्वर्ण से बाहर की जातियां पंचमय जातियां कहलाती थीं, जिसे समाज में सबसे निचला स्थान मिला था। आज भी ये मानसिकता मौजूद है। ओबीसी महासभा का तर्क है कि ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई करने वाला जज ओबीसी या सामान्य वर्ग का रहेगा, तो सुनवाई को प्रभावित करेगा। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होगा।ओबीसी आरक्षण के मामले पर सात अक्टूबर को हाई कोर्ट में आगामी सुनवाई निर्धारित है।

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