MP Panchayat Chunav: रोटेशन प्रणाली को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब, दूसरी याचिका पर शनिवार को सुनवाई

ग्वालियर () का मामला अब () में पहुंच गया है। हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में पंचायत अधिनियम में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है। एक अन्य याचिका में चुनावों में रोटेशन प्रणाली () लागू करने की मांग की है। इस याचिका पर आज हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। पहली याचिका पर चार दिसंबर को सुनवाई होगी। 21 नवंबर को मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज्य संशोधन अध्यादेश पारित किया गया है। इसके जरिए पंचायत एक्ट सेक्शन 9 अ को जोड़ा गया है। पहली याचिका में इसे नियम विरुद्ध बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह संशोधन संविधान की धारा 243 के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरी याचिका में कल्लू राम सोनी नाम के व्यक्ति ने अध्यादेश को चुनौती देते हुए रोटेशन प्रणाली (Rotation System in Panchayat Chunav) लागू करने करने की मांग की है। सरकार ने पुरानी व्यवस्था पर चुनाव कराने की मंशा जाहिर की है। इस याचिका पर गुरुवाार सुनवाई हुई। सुनवाई में सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है। पहली याचिका पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने दायर की है। इस पर चार दिसंबर को मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस ग्वालियर बेंच में सुनवाई करेंगे। इसमें राजीव शर्मा के साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद विवेक तंखा भी पैरवी करेंगे। पंचायत चुनााावों के लिए चार दिसंबर को होने वाली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक ओर जहां सरकार पंचायत चुनाव जल्द कराने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस सरकार पर पंचायत चुनाव को टालने का आरोप लगा रही है।
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