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मोगा में सोनू सूद के खिलाफ FIR, मतदान के दिन नियम तोड़ने का आरोप

चंडीगढ़: पंजाब (Punjab Assembly election) में वोटिंग के दिन घूम-घूमकर लोगों से मिलने के आरोप में सोनू सूद (FIR on Sonu Sood) के खिलाफ मोगा के थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, ‘नियम के मुताबिक मतदान वाले दिन एक गाड़ी में 4 लोग से ज्यादा नहीं घूम सकते। सोनू के साथ इससे ज्यादा लोग थे।’ इस बीच सोनू एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। रविवार को जिस गाड़ी में सोनू घूम रहे थे, वह भी पुलिस ने जब्त कर ली थी। जानकारी मिली कि यह गाड़ी सोनू के नाम पर नहीं है, उनके किसी जानकार की है। अकाली दल ने शिकायत की थी कि सोनू मोगा क्षेत्र में चुनाव के दिन अपनी बहन के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के संबंध में मोगा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, मोगा जिले में सूद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत रविवार को मामला दर्ज किया गया। वोटर्स को प्रभावित करने के आरोप के लिए रविवार को मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को मोगा में मतदान केंद्रों पर जाने से रविवार को रोक दिया था। ऐक्टर पर मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद आयोग ने यह कदम उठाया। सूद ने इन आरोपों से इनकार किया है। मोगा विधानसभा क्षेत्र से सूद की बहन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। मोगा थाने (नगर) में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि सूद मोगा के लांडेके गांव में अपनी बहन के लिए प्रचार कर रहे थे। वह गांव में वाहन में बैठे मिले थे और ऐसा करके उन्होंने अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन किया। मोगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चरणजीत सिंह सोहल ने सोमवार को कहा कि सूद को वहां नहीं होना चाहिए था और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। समाचार एजेंसी भाषा से मिले इनपुट के साथ


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