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Crime: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Gwalior News: अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट तरुण सिंह ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दोषी 19 वर्षीय रवि जाट उर्फ रवि राणा निवासी ग्राम दुहिया बिजौली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है, जबकि इस मामले के दूसरे आरोपित छोटू जैन को फरार घोषित कर दिया है। घटना बिजौली थाना क्षेत्र की थी।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर ने बताया कि 28 अगस्त 2018 को बिजौली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बुखार की दवा लेने जा रही थी। रास्ते में उसे रवि और छोटू मिल गए और नाबालिग को जबरन बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले गए, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। नाबालिग ने दो दिन बाद पूरी घटना अपने स्वजन को बताई। जिसके बाद स्वजन नाबालिग को साथ लेकर बिजौली थाने पहुंचे और शिकायत की। जिस पर पुलिस ने धारा 376, 120बी , पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने एक आरोपित को पकड़कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने दोषी रवि को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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