
रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार, दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु या चोट के मामले में मुआवजे को निर्धारित किया गया है। अब इसी मुआवजा राशि में रेलवे बोर्ड ने बड़ी बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं पूरा डाटा।
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