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संविधान देता है पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार, परिवार नहीं जता सकता आपत्ति: कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार अमिट और संविधान के तहत संरक्षित है, जिसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता

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