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"लड़की के पीछे-पीछे एक बार चलना पीछा करने का अपराध नहीं", बंबई हाई कोर्ट की टिप्पणी

अकोला की एक सत्र अदालत ने लड़की से छेड़छाड़ और उसका पीछा करने के लिए दोषी ठहराया था। छेड़छाड़ के आरोप में पांच साल और पीछा करने के आरोप में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

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